*MC Chandigarh celebrates community service with "Mittee Pani Di Chabeel" and Langer for Citizens*

*शांतिपूर्ण मतगणना के दृष्टिगत मतगणना केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू*

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पंचकूला, 3 जून – जिलाधीश डा. यश गर्ग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में लोकसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए कालका विधानसभा और पंचकूला विधानसभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि 4 जून को मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व मतगणना केंद्र के आसपास दिखाई न दे। उन्होंने बताया कि कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकूला और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकूला में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार पांच या पांच से अधिक लोगों के स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। 

उन्होंने बताया कि मतगणना के परिणाम घोषित होने तक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकूला, राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 पंचकूला और लघु सचिवालय पंचकूला की 300 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के घातक हथियार,फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

*जिले में शराब बिक्री व परोसने पर भी रहेगी पाबंदी, धारा 144 लागू*

जिलाधीश ने आगामी 4 जून को मतगणना के दिन जिला में धारा 144 के तहत शराब की बिक्री करने व परोसने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंचकूला जिला के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री करने, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागीदार होंगे।

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