लॉकडाउन 4.0 : लेफ्ट-राइट का नियम रहेगा लागू, अब प्रात: 9.30 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी दुकाने
सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक आमजन की आवाजाही पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघना करने वालों पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के मद्देनजर शहर में दुकानों पर अभी लेफ्ट-राइट का नियम लागू रहेगा, हालांकि दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें खुलने का समय प्रात: 9.30 से सायं 6 बजे रहेगा। सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णतय रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4.0 के लिए कुछ रियायतों के साथ गाइडलाइन जारी की हैं। नई गाइडलाइन में बहुत सी गतिविधियों पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रखा गया है, तो कुछ रियायत भी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शहर में दुकानों को खोलने के लिए अभी लेफ्ट-राइट के नियम जारी रहेंगे। दुकानों पर संक्रमण बचाव के संबंध में जारी हिदायतों व गाइडलाइन की अनुपालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। एक-दूसरे के बीच दो गज की दूरी-बहुत जरूरी की अनुपालना करनी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन में 4 में जारी गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट (केवल रसोई संचालन के लिए)को प्रात: 9.30 से सायं 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान केवल खाने संबंधी सामान की होम डीलवरी की ही अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण बचाव के मद्देनजर सार्वजनिक जगहों व वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग व मॉस्क लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर (आपातकालीन व स्वास्थ्य कार्य को छोड़कर) आवगमन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 के तहत जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित एसडीएम को कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि कोई भी हिदायतों व नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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