लॉकडाउन 0.3 : उप मंडल में दुकान खुलने का दिन व समय निर्धारित, उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई : एसडीएम
एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन 0.3 को 17 मई तक बढाया गया है। लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विभिन्न प्रकार की दुकानों के खोलने व बंद करने का दिन व समय निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि दूध व डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, चाय की दुकानें, सब्जी व फल, मेडिकल हॉल, किरयाणा, हरा व सुखा चारा, कन्फैक्शनरी, पेस्टीसाईट, बीज, खाद, कृषि यंत्र, किताबें, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, वीटा बूथ, ड्राईक्लिनर्स की दुकानें प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी, इनमें वीटा व दुधिया का समय प्रात: 6 से प्रात: 8 बजे तथा सायं 6 से रात 8.30 बजे रहेगा। इसी प्रकार जनरल स्टोर, जूता-चप्पल, कपड़े की दुकानें, रेडिमेंट गारमेंटस, हैण्डलूम, गिफ्ट, खिलौने, फर्नीचर, टाल, ऑटोमोबाईल, ऑटो स्पेयर पार्टस, टायर व टयूब्स, टैंट हाऊस, नाई की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगी।
एसडीएम ने बताया कि आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटरिंग मेटिरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेटिरियल, स्टोन, टाईल्स, इलैक्ट्रोनिक एवं इलैक्ट्रोनिक गुडस, मोबाइल, आईटी कम्प्यूटर सेल्स सर्विस स्पेयर्स, ऑप्टिकल, घड़, क्रॉकरी, बर्तन, ज्वैलरी, चाट-पाड़ी स्टॉल मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। पैट्रोल पंप के खुलने का समय प्रतिदिन प्रात: 7 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।
इसी प्रकार साईकिल विक्रेता व रिपेयर की दुकान, सर्विस स्टेशन तथा टेलर्स की दुकान सोमवार, बुधवार व शुकवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खुलेंगी। खेल के सामान की दुकान, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रींटिंग प्रेस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकान मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार को प्रात: 9 से सायं 6 बजे तक खोली जा सकेंगी।
उप मंडलवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
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