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लॉकडाउन : निर्धारित शैड्यूल से ही खोलें दुकानें, प्रशासनिक हिदायतों की हो अनुपालना: उपायुक्त

सिरसा 08 मई।

सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की सख्ती से करें पालना, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और संक्रमण का फैलाव हो इसके लिए जरूरी है कि दुकानदार निर्धारित शैड्यूल के हिसाब से ही दुकानें खोलें। प्रशासन द्वारा जो भी हिदायतें जारी की जाती हैं, उनकी अनुपालना कड़ाई से की जाए प्रशासन का सहयोग करें। नियमों की उल्लंघना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


उन्होंने कहा कि प्रशासन की सजगता व लोगों के सहयोग से पिछले दो चरणों के लॉकडाउन सफल रहे हैं।  अब तीसरे चरण के लॉकडाउन को 17 मई तक बढाया गया है। 3.0 लॉकडाउन में भी आमजन का सहयोग जरूरी है। जिलावासी यदि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहें और लॉकडाउन की पूर्ण से अनुपालना करें तो संक्रमण से बचा रहा जा सकता है। इसके साथ-साथ प्रशासन द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए जारी हिदायतों व सावधानियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।


उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना भी हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में अब बाजार में दायीं व बायीं हिसाब से दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार इस नियम का कड़ाई से पालन करें। इसके अलावा दुकान पर सामान आपूर्ति के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन हो। दुकान पर संक्रमण बचाव के लिए मॉस्क, सेेनेटाईजर आदि का प्रबंध अवश्य हो। दुकान के सामने दो गज दूरी के हिसाब से गोल बनाएं। ग्राहकों को इन गोलों में खड़ा करके ही सामान दें। उन्होंने कहा कि दुकान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति न खड़े हों। दुकानदार स्वयं व काम करने वाला मॉस्क अवश्य पहनें। मॉस्क पहनें हुए ग्राहक को ही सामान दें। यदि कोई बिना मॉस्क के आता है, तो उसको मॉस्क लगाने के लिए कहें। दिन में बार-बार हाथों को सेनेटाइजर या साबुन से साफ करते रहें।

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उन्होंने कहा बाजार/मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया हुआ है। यदि कोई भी नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है, तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रथम बार में तो जुर्माना किया जाएगा। यदि दूसरी बार भी उल्लंघना करता पाया जाता है, तो जुर्माने के साथ-साथ दुकान को लॉकडाउन में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दुकानदार प्रशासनिक गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें। खुद सुरक्षित रहें व दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 

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