सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

लैबोरेेट्री अटैंडेंट व आंगनवाड़ी सुपरवाइजर परीक्षा : शांति पूर्ण व पारदर्शिता के साथ परीक्षा के सफल आयोजन के करें पुख्ता प्रबंध: उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 14 जनवरी।


              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि 17 जनवरी रविवार को जिला में आयोजित होने वाली लैबोरेेट्री अटैंडेंट व आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता व शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए जाए। परीक्षा के सुचारु संचालन के मद्देनजर सभी सुपरवाइजर अपने-अपने परीक्षा केंद्रों का एक दिन पहले निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि सिटिंग प्लान सही हो तथा केंद्रों में सुविधाओं की कोई कमी न हो। केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर व बॉयोमीट्रिक सिस्टम लगाने वालों का सहयोग करें और कोई भी परेशानी या समस्या होने पर नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।

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              उपायुक्त प्रदीप कुमार वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित अधिकारियों व सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, नगराधीश गौरव गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी, संजय बिश्रोई, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र कुमार सहित परीक्षा केंद्रों के संचालक व कर्मचारी मौजूद थे।

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              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के दृष्टिïगत कड़े प्रबंध किए जाए और परीक्षा की ड्यूटी में लगे अधिकारी – कर्मचारी सजग व सावधान रहते हुए आपसी तालमेल व मधुर व्यवहार के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के तहत नियमों की पालना की जाए तथा फेस मास्क, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रबंध सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्र के कमरों व शौचालयों को सैनिटाइज जरुर किया जाए। दो सत्रों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 23 हजार 853 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहले सत्र के लिए 78 तथा द्वितीय सत्र की परीक्षा के लिए 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसलिए जिस प्रकार पहले भी आप सभी ने आपसी तालमेल से परीक्षाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाई हैं, उसी प्रकार ये परीक्षाएं भी पारदर्शिता व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाएं।


              उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोविड-19 का संक्रमण न हो, इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर उचित प्रबंध हो। इसके साथ-साथ यह ध्यान रखें कि लैबोरेट्री अटैडेंट की परीक्षा के लिए दिव्यांग परीक्षार्थियों के राइटर की क्वालिफिकेशन 10वीं से अधिक न हो तथा सुपरवाइजर की परीक्षा के लिए राइटर की क्वालिफिकेशन 12वीं से अधिक न हो। उन्होंने स्कूल प्रतिनिधियों से कहा कि परीक्षा की तैयारियों के संदर्भ में कोई भी परेशानी या समस्या आने पर तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाएं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के दौरान बिजली की व्यवस्था सुचारु रुप से रहे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र संचालक पीने के पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निशक्त व दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों में ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठने की व्यवस्था हो और अगर किसी परीक्षार्थी को तेज बुखार या कोविड से संबंधित लक्षण है तो उसे कोविड-19 के बचाव उपायों को अपनाते हुए अलग कमरे में बिठा कर परीक्षा ली जाए।


परीक्षा केंद्रों के नजदीक लगाई गई धारा 144 : जिलाधीश प्रदीप कुमार


              जिलाधीश प्रदीप कुमार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लैबोरट्री अटैंडट व महिला एवं बाल कल्याण विभाग में सुपरवाईजर (महिला) की भर्ती के लिए 17 जनवरी रविवार को प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे व दोपहर बाद 3 बजे से 4:30 बजे तक जिला में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
             

लैबोरट्री अटैंडट व सुपरवाईजर (महिला) की लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत जिला में परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक_ा होने पर पाबंदी रहेगी और कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकता। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।