लघु फिल्म के माध्यम से किया नशे पर कटाक्ष,भजन गा कर किया कोरोना से बचाव का आह्वïान
उपायुक्त प्रदीप कुमार के दिशा निर्देशानुसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव व नशा न करने बारे जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभागीय भजन मंडलियां व सिनेमा यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करके नागरिकों से कोविड-19 के तहत जारी हिदातयों की पालना की अपील की जा रही है, साथ ही नशे के दुष्परिणामों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। इस दौरान कलाकारों द्वारा आमजन को केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ाी अवगत करवाया जा रहा है ताकि ग्रास रुट तक के लोग इनसे लाभांवित हो सके।
विशेष प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को लाला राम एंड पार्टी ने सिनेमा यूनिट के माध्यम से गांव नागोकी , बप्पा व अलीका में तथा जुगती राम एंड पार्टी ने भजनों के माध्यम से जिला के गांव दारेवाला,आसाखेड़ा,भारूखेड़ा व चौटाला में ग्रामीणों को गीतों व भजनों के माध्यम से जागरुक किया। इस दौरान सरपंच बलबीर सिंह, जयवीर सिंह पटवारी, डा. नरेंद्र कुमार व अनूप कुमार आदि उपस्थित थे।
प्रचार-प्रसार के दौरान कलाकारों द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि वे कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें ताकि कोरोना संक्रमण न फैले। आमजन को बताया जा रहा है कि वे घर से बाहर जाते समय मास्क लगाएं तथा सामाजिक दूरी की पालना करें। इसके अलावा घर पर आते ही अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें।
कलाकारों द्वारा आमजन को नशे के परिवार व समाज पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों व उपचार करवाने के बारे में जागरुक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि नशा परिवार व समाज को खोखला कर रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हम सभी को एक साथ लडऩा होगा। प्रचार के दौरान लोगों को नागरिक अस्पताल सिरसा व कालांवाली स्थित नशा मुक्ति केंद्रों में निशुल्क ईलाज व काउसलिंग सुविधा के बारे में बताया जा रहा है। कलाकारों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे बगैर किसी डर के पुलिस प्रशासन के हैल्पलाइन नंबर 88140-11620, 88140-11626 व 88140-11675 अथवा जिला प्रशासन के नंबर 01666-248890 पर कॉल करके नशा बिक्री करने वाले लोगों के बारे में सूचित कर सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए उसे पुरस्कृत किया जाएगा और नशा बेचने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में ब शा नहीं जाएगा।