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राष्टï्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन (एनएपीएस) सरकार की महत्वपूर्ण योजना, स्टॉफ के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना जरूरी : सीईओ सुशील कुमार

-जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार ने की राष्टï्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा


सिरसा, 23 नवंबर।

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जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि  शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम में सभी सरकारी विभागों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठïानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को अपडेट करना सुनिश्चित करेें। उन्होंने सभी विभगााध्यक्षों को निर्देश दिए कि 30 नवंबर तक अपने-अपने विभागों में स्टॉफ संख्या के अनुसार प्रशिक्षुओं को नियुक्त करवाएं।


सीईओ मंगलवार को  लघुसचिवालय स्थित सभागार में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रिंसिपल एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार राजकीय औद्योगिक संस्थान लाल चंद रिवाडिय़ा, प्लेसमेंट ऑफिसर राम कुमार, देशराज महता, श्याम सिंह सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।


उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार विभाग अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे पोर्टल तुरंत पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों की प्रोफाइल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से स पर्क करके अपनी प्रोफाइल नए पार्टल पर अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि हाल ही में आईटीआई पास आउट बच्चे विभिन्न विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।


प्राचार्य एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार लालचंद रिवाडिय़ा ने ष्ह्म् किसी भी विभाग को पार्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वे आईटीआई सिरसा में संपर्क करके इसका समाधान करवाएं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठïान प्रशिक्षु रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षार्थियों को स्टाइफंड राशि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं वे आईटीआई सिरसा में स पर्क कर सकते हैं, समस्या का तत्परता से निदान किया जाएगा।

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