आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को

सिरसा, 12 सितम्बर।


                आगामी 14 सितंबर (शनिवार) को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


                यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में सभी तरह के केस जिनमें आपराधिक जटिल मामलों, बैंक रिकवरी केस, एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138 के तहत केसों, श्रम विवाद मामलों, बिजली और पानी बिल, वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण के मामलों, सेवा मामले और अन्य नागरिक मामले शामिल हैं।

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                उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन के भी उक्त मामलों से संबंधित केस कोर्टों में लंबित हैं वे उन्हें लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटवा सकते हैं।

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