राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को, मामलों की सुनवाई के लिए बैंच गठित
विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई व उनके समाधान के लिए 10 अप्रैल शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निपटान के लिए छह बैंचों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के न्यायिक परिसरों में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बैंचों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक परिसरों में 6 बैंच स्थापित की गई हैं जो न्यायाधीश की अध्यक्षता में मामलों की सुनवाई व उनका समाधान करेंगी। प्रत्येक बैंच के साथ सदस्य एडवोकेट भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा में जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, प्रिंसिपल जज जसबीर सिंह कुंडू, ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट विशाल, सीनियर मजिस्ट्रेट सिरसा, ऐलनाबाद व डबवाली में सीनियर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसमें सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। इस दौरान वाहन दुर्घटना मुआवजा केस संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दिवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित मामले, चैक बाऊंस मामले जैसे केस रखे जाएंगे।