राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की दृढता से की जाए अनुपालना : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण के दौरान मॉस्क व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि डीपूधारकों के माध्यम से बीपीएल,एएवाई, ओपीएच राशन कार्डधारकों को इसी माह(अप्रैल) में चीनी, सरसों का तेल व नमक का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गुलाबी रंग के कार्डधारक को 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपए प्रति किलो, 1 किलो चीनी 13.50 प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसो का तेल प्रति परिवार 20 रुपए प्रति लीटर व नमक 6 रू0 प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार पीले रंग के कार्डधारकों को 5 किलोग्राम गेंहू 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य, 1 किलो चीनी 13.50 प्रति किलो, 2 लीटर सरसो का तेल 20 रुपए प्रति लीटर व 1 किलोग्राम नमक 6 रुपए प्रति किलो प्रति कार्ड धारक के हिसाब से दिया जाएगा। इसी प्रकार खाकी रंग के कार्डधारक को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम गेंहू 2 रू0 प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब वितरित किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबंधित निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि राशन का वितरण सोशल डिस्टेसिंग के साथ किया जाए और सभी मॉस्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सुबह से शाम तक डीपूओं पर राशन वितरण किया जाए। यदि किसी डिपूधारक द्वारा सौशल डिस्टेसिंग में कोई कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाऐगी। राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी व शिकायत के लिए जिला खाद्य एंव पूर्ति नियन्त्रक के कार्यालय दूरभाष न0 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नंबर1800-180-2087, 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।