Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 15 अप्रैल।

– कोरोना संक्रमण से बचाव व रात्रि कर्फ्यू के लिए हिदायतें जारी, केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए छूट : उपायुक्त


            कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने व बचाव के मद्देनजर सरकार द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर अपने घर से बाहर न निकले और न ही सार्वजनिक स्थानों पर घूमें, केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है।

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            उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। अति आवश्यक माल के उत्पादन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी।


            इसके अलावा अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिनमें निर्माण और वितरण इकाइयां, सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन सेवा केंद्र सहित), चिकित्सा उपकरण की दुकानें, लैबोरेट्री, फार्मास्युटिकल लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि खुले रहेंगे। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के आवागमन की अनुमति रहेगी।

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            सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जैसे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी व आईटी से संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण आदि सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस व भंडारण आउटलेट, बिजली वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सैंटर, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों से संबंधित गतिविधियां, एटीएम आदि पर पाबंदी नहीं होगी। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। सभी औद्योगिक इकाइयां / उद्यमी को सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के पास जनरेट करने होंगे।


            उन्होंने पुलिस व सभी एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू के तहत जारी आदेशों की दृढता से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी यदि आदेशों की उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।