मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का ऑनलाईन पंजीकरण करने उपरांत दिया जाएगा योजना का लाभ : डीसी
पंचकूला, 28 अगस्त। डीसी सुशील सारवान ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाईन पंजीकरण करवाने के उपरान्त योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाईन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित मानदंड अनुसार योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अन्र्तगत 71 हजार रूपये की राशि का अनुदान दिया जाएगा। सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपये का लाभ
डीसी सुशील सारवान ने बताया कि बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बी.पी.एल सूची में नही है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है, उनको 31 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।