IGNOU extends Fresh Admission (except for Semester-based and Certificate Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 1118 पात्रों को तीन करोड़ 72 लाख से अधिक राशि वितरित : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 30 दिसंबर।

विवाह के छह माह के अंदर-अंदर आवेदक अंत्योदय व सरल केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन


              राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रूपए तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 1118 पात्रों को 3 करोड़ 72 लाख 49 हजार रुपये की राशि सीधे उनके खाते में डाली जा चुकी है।

For Detailed News-


              उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियांवित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लडक़े की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के छह माह के अंदर-अंदर ऑनलाईन आवेदन करना होता है। पात्र आवेदकों को 46 हजार रुपये की राशि पहले दी जाती है और शेष 5 हजार रुपये की राशि विवाह पंजीकरण के उपरांत दी जाती है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी मेंं भी 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

https://propertyliquid.com


             जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्यापित दस्तावेज भी संलग्न करने होगें, जिनमेंं लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़के के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता या पिता अर्थात आवेदक की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, अगर लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, लड़के व लड़की का एक-एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र तथा शादी का कार्ड शामिल है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपने आवेदन अंत्योदय व सरल केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।