मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना : दुर्घटना होने पर किसानों को दी जाती है आर्थिक सहायता : उपायुक्त अनीश यादव
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि कार्य के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर किसान व मजदूरों को मार्केट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है तथा इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर एक लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है।
मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि इसके लिए पुलिस व पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।