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महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण के ब्याज पर पांच प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।

पंचकूला, 19 अगस्त-

महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण के ब्याज पर पांच प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। सामान्य नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की लड़किया भी इस सुविधा का लाभ हासिल कर सकती है। 

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक विजय सैनी ने बताया कि यदि महिलाएं और लड़कियां देश अथवा विदेश में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, मानक उपाधि अथवा पोस्ट डाॅक्ट्रेट इत्यादि के लिये इस सुविधा का लाभ हासिल कर सकती है। उन्होंने बताया कि वित वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत 67 लाभार्थियों को 2495993 रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निगम द्वारा महिलाओं के लिये व्यक्तिगत ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो और परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो, उन्हें स्वरोजगार के लिये ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाये जाते है। उन्होंने बताया कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किरयाणा, मनीयारी, रेडीमेंट गारमैंटस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बूटिक व जनरल स्टोर इत्यादि कार्यों के लिये 1.50 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर 5 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।

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