*Mayor Harpreet Kaur Babla reviews 19 stay matters; expedited hearings directed*

महिला कांस्टेबल परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 रहेगी लागू

सिरसा, 09 दिसंबर।

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जिलाधीश अनीश यादव ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन पंचकूला द्वारा आगामी 12 दिसंबर को महिला कांस्टेबल (एचपीए दुर्गा-1) परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

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जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। परीक्षा केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।