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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने लागू की मातृशक्ति उद्यमिता योजना

जिला के लिये 40 केसों का रखा गया लक्ष्य, 5 लाख तक दिया जाएगा ऋण

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पंचकूला, 28 जनवरी- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रां में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की गई है।

 उन्होंने बताया कि जिला के लिए विभाग ने 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम और आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, इस स्कीम की पात्र होगी। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नही होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षो तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी।

 उन्होंने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस इत्यादी का अपना काम शुरू कर सकती है।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगें। इन दस्तावेजों मे आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेंनिग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर 52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला दूरभाष न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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