महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा : सिरसा शहर में आदेशों की पालना के लिए चार टीमों का गठन, आबकारी एवं कराधान अधिकारी बनाए इंचार्ज, ओवर ऑल इंचार्ज होंगे सिरसा एसडीएम
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को सात जून, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। आदेशों की सख्ती से पालना के लिए चार टीमें बनाई गई है तथा इन टीमों की बाजार का एरिया दिया गया है। ये टीमें प्रतिदिन बाजार में गश्त करेंगी और यह सुनिश्चित करेगी की दुकानें निर्धारित समयसीमा में व निर्धारित दिनों के अनुसार ही खुले तथा दुकानदार कोविड-19 हिदायतों की पालना करें। संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में ओवरऑल इंचार्ज होंगे और समय-समय पर पेट्रोलिंग करेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इन टीमों के साथ पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की भी ड्यूटियां लगाई गई है। उन्होंने बताया कि रोड़ी बाजार, मोहता मार्केट, बॉंबे वाली गली, सदर बाजार से सुरतगढिया चौक, भादरा बाजार, हिसारिया बाजार से रानियां बाजार, गीता भवन वाली गली, पुरानी सब्जी मंडी, पुराना अस्पताल रोड़ व आसापास के बाजार क्षेत्र के लिए ईटीओ वीरेंद्र सिंह व एसआई सुभाष चंद्र की ड्यूटी लगाई गई है। बरनाला रोड़, हिसार रोड़ से खैरपुर, पुराना कोर्ट रोड़, हुड्डïा मार्केट (नजदीक पुराना बस स्टैंड), हिसार रोड़ (डबवाली रोड़ की तरफ), सरकुलर रोड़ व आसपास के बाजार क्षेत्र के लिए ईटीओ सतीश मेहता व ईएएसआई/एचसी राज कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार परशुराम चौक से बेगू रोड़, लक्कड़ मंडी, नई अनाज मंडी, शिव चौक से रानियां रोड़ की तरफ व आसपास के बाजार क्षेत्र में ईटीओ नवनीत बाना व एएसआई नरेश कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा नोहरिया बाजार, सुरतगढिय़ा बाजार व आसपास के क्षेत्र में ईटीओ शिव कुमार व ईएचसी सुरेंद्र सिंह की ड्यूटी लगाई गई है।
उपायुक्त कहा कि दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।