*MC Chandigarh conducts anti encroachment Drive in Sector 26 and Sector 34*

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा आगामी 7 जून तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 30 मई।

For Detailed News-

– नए नियमों के तहत अब जिला में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोली जा सकेगी दुकानें
– बाजारों में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ऑड दिनों में बाई तरफ की दुकानें तथा मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को इवन दिनों में दाई तरफ की दुकानें खोली जा सकेगी


उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को सात जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियम प्रभावी रूप से लागू रहेंगे। नई हिदायतों के अनुसार आमजन की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। अब बाजारों में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ऑड दिनों में केवल बाई तरफ की दुकानें तथा मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को इवन दिनों में केवल दाई तरफ की दुकानें खोली जा सकेगी। बाजार के अलावा एकल दुकाने दिनभर खोली जा सकेगी। रविवार के दिन जिला में सभी दुकानें बंद रहेगी। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से सांय 6 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। होटल में केवल रूम खोले जा सकते हैं जबकि बार, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल के खोलने की अनुमति नहीं होगी।


उपायुक्त ने बताया कि जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह के समय प्रात: पांच से दोपहर 12 बजे तक तथा सांय पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज की दुकाने 24 घंटे खोली जा सकेगी तथा पेट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी महाविद्यालय, कोचिंग इंटिचयूट, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) जिला में 15 जून तक बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी सेंटर व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे क्रेच 30 जून तक बंद रहेंगे।

https://propertyliquid.com


उन्होंने कहा कि दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।