*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ी, अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे शराब के ठेके

सिरसा, 19 जनवरी।

For Detailed News-


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण बढऩे के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब जिम और स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा जिला में शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया गया है।


उपायुक्त ने बताया कि कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 12 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई है। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्यालय, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।

https://propertyliquid.com


आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।