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*मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर कर सकते हैं मतदान – डा. यश गर्ग*

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पंचकूला, 25 सितंबर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए 5 अक्तूबर को मतदान होना है। मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज हैं, वही मतदान कर सकते हैं। ऐसे में सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें। यह कार्य वह ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप, या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके हासिल कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस 5 अक्टूबर छुट्टी के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य निभाने का दिन होता है। इसलिए सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें। 

*ये हैं 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज*

डा. यश गर्ग ने कहा कि जिन मतदाताओ के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। तभी वे अपने मत का प्रयोग कर सकते है। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

उन्होंने बताया कि अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

*वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एपिक कार्ड*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम व अपना मतदान केंद्र चेक करना बेहद आसान है। इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कई ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की हैं जिनके जरिये मतदाता सूची में नाम व पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके भी मतदाता पोलिंग बूथ व मतदाता सूची के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आयोग ने ई-ईपीआईसी की सुविधा शुरु कर रखी है। मतदाता घर बैठे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपना फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

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