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मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे – डा. यश गर्ग

मतों की गणना के लिए हॉल में 14 टेबल लगाई जाएंगी

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पंचकूला, 29 मई –  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के कालका एवम पंचकूला विधानसभा के मतों की गणना 4 जून की जाएगी। मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कालका एवम पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी और एक-एक टेबल ऑब्जर्वर की लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के मतों की गणना लगभग 16-17 राऊंड में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मतों की गणना करते समय पहले राऊंड का परिणाम क्लीयर होने के बाद ही दूसरे राऊंड के लिए मशीन टेबल पर लाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि मतगणना के पूरे कार्य की वीडियोग्राफी की जाएगी। हाल में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं और हॉल से बाहर एलईडी भी लगवाई जाएगी। प्रत्येक राऊंड का परिणाम एआरओ द्वारा ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने  कहा कि सभी काऊंटिंग टीमों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। काऊंटिंग टीमों में काऊंटिंग सुपरवाईजर, काऊंटिंग एसिस्टेंट और माईक्रो ऑब्जर्वर भी शामिल हैं।

डा. गर्ग ने बताया कि प्रत्येक राऊंड का परिणाम बोर्ड पर अंकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉंग रूम से ईवीएम लाने वाले कर्मचारी इस कार्य में पूर्ण से कुशल होने चाहिए। ईवीएम मशीन निर्धारित किए टेबल पर ही भेजी जाए। इसी प्रकार से मतों की गणना के बाद ईवीएम को सील करके वापिस स्ट्रांग रूम में  जमा करवाया जायेगा।

काऊंटिंग एजेंट को मौके पर मिलेंगे कागज व पेंसिल

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  सभी पार्टियों के काऊंटिंग एजेंट को काऊंटिंग हॉल में कागज व पेंसिल दिए जाएंगे। बाहर से कोई चीज लाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी कर्मचारी व एजेंट को अपने साथ मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक राऊंड का परिणाम काऊंटिंग हॉल में बोर्ड या प्रोजेक्टर पर अंकित होना चाहिए ताकि वहां पर मौजूद काऊंटिंग एजेंट भी उसे विस्तार से देख सकें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के दौरान इवीएम की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी।

सहायक निर्वाचन अधिकारी लक्षित सरीन व गौरव चैहान ने बताया कि चार जून को मतगणना कार्य के लिए आज 128 कर्मियों को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रशिक्षित किया गया। काऊंटिंग हॉल में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करेगा। अधिकृत व्यक्ति के पास जारी किया हुआ पहचान पत्र होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार निर्धारित प्रोफार्मा भर कर अपने काउंटिंग एजेंट के लिए के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं ताकि विधानसभा क्षेत्र अनुसार काउंटिंग एजेंट के पहचान पत्र बनाए जा सके। प्रशिक्षण के दौरान नायब तहसीलदार चुनाव अजय राठी, कानूनगो कुलदीप भी मौजूद रहे।

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