मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू
जिलाधीश अनीश यादव ने ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 की मतगणना स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के बीआर अंबेडकर लॉ भवन में 2 नवंबर को की जाएगी। मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, चुनाव लडने वाले उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रैस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।
आदेशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतगणना केंद्र में अपने साथ हथियार, अग्निशस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, कोडलेश फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सैट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, चाबी का छल्ला, पैन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। ये आदेश मतगणना केंद्रों पर ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।