During the 5th Global Alumni meet on 21.12.2024, several Alumni from the Golden and silver batches as well as many others visited the Department of English and Cultural Studies.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को

-5 जनवरी 2024 तक ली जाएगी दावें व आपत्तियां

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पंचकूला, 28 दिसंबर- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 के स्थान पर 22 जनवरी 2024 को किया जाना है। इस संबंध में 5 जनवरी 2024 तक दावें व आपत्तियां ली जाएगी।

 
इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुशील सारवान ने बताया कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों को शुद्ध करवाने व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानान्तरण भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पात्र व्यक्ति को मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म नंबर 6, अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म नंबर 7 और मतदाता की बनी हुई वोट में शुद्धि करवाने, स्थान बदलवाने (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बाहर), डुप्लीकेट कार्ड निकलवाने के लिए आवेदन करने के लिए फार्म नंबर 8 भरना होगा।


उन्होंने बताया कि प्रत्येक दावें के साथ उसकी पुष्टी से संबंधित कागजात जैसे उम्र, रिहायश का प्रमाण व राशन कार्ड आदि की फोटोप्रतियां साथ लगाए।  ये सभी फार्म मतदान केंद्रों व संबंधित कार्यालयों पर निशुल्क उपलब्ध होंगे। उन्होंन कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपना आवेदन संबंधित मतदान केंद्र पर बीएलओ/कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचकूला में जमा करवाकर अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज व शुद्ध करवा सकता है।


उन्होंने जिला पंचकूला के अंर्तगत आने वाली दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाईट www.ceoharyana.nic.in व किसी भी कार्य दिवस के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय में चैक कर सकते है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम किसी कारणवंश मतदाता सूची से हटा दिया गया है और मतदाता अपने स्थान पर मौजूद है तो वह 5 जनवरी 2024 तक फार्म नंबर-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा जारी की गई NVSP, VHA  ऐप के माध्यम से भी आॅनलाईन आवेदन कर सकता है।

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