बीपीएल परिवार कारोबार के लिए बैंक से ले सकते ऋण : डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान
विभाग द्वारा स्वरोजगार के लिए 357 लोगों को दिलवाया 2 करोड़ 37 लाख रुपये का ऋण
अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष में 2 करोड़ 37 लाख 95 हजार रुपये की राशि से 357 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करवाया गया। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से सब्सिडी सहित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वे अपने स्वयं को रोजगार स्थापित कर सके। उन्होंने बताया कि चालु वित्त वर्ष 2 करोड़ 37 लाख 95 हजार रुपये की राशि जिसमें 24 लाख रुपये का डायरेक्ट लोन, 19 लाख 84 हजार रुपये की सब्सिडी, 6 लाख 30 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा एक करोड़ 87 लाख 81 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में उपलब्ध करवाए गए है।
उपायुक्त ने बताया कि 242 व्यक्तियों को भैंस पालन के लिए कुल एक करोड़ 33 लाख 45 हजार रुपये का ऋण दिलवाया गया जिसमें निगम द्वारा 11 लाख 46 हजार रुपये की सब्सिडी व एक करोड़ 21 लाख 99 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त भेड़ पालन स्कीम के लिए 18 व्यक्तियों को कुल 15 लाख 90 हजार रुपये का ऋण प्रदान किया गया जिनमें एक लाख 64 हजार रुपये सब्सिडी तथा 14 लाख 26 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए। इसके अलावा एक व्यक्ति को सूअर पालन के लिए 60 हजार रुपये का ऋण प्रदान किया गया जिसमें 10 हजार रुपये सब्सिडी तथा 50 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र एवं लघु व्यवसाय के लिए योजना के अंतर्गत 84 व्यक्तियों को 64 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें 6 लाख 64 हजार रुपये सब्सिडी, 6 लाख 30 हजार रुपये मार्जिन मनी तथा 51 लाख 6 हजार रुपये बैंक ऋण के रुप में प्रदान किए। उन्होंने बताया कि एनएसएफडीसी योजना के तहत 12 व्यक्तियों को 24 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया।
उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा भैंस पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, दर्जी कार्य, मनियारी, करियाणा आदि व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। उन्होंने अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों से कहा कि वे हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से धरातल स्तर तक के युवाओं को लाभांवित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजनाओं से वंचित न रहें।
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