*MC Chandigarh reduces ground rent for Tibetan and Khampa Markets in solidarity with Himachal disaster*

बीपीएल परिवारों को अब मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की मिलेगी आर्थिक मदद

– अब अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के बजाय सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ


सिरसा, 25 नवंबर।

For Detailed News-


हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डा. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये करने के साथ ही यह मदद अब सभी बीपीएल परिवारों को प्रदान की जाएगी। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि कर इसे 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

https://propertyliquid.com


ऐसे करें आवेदन :


आवेदक अंत्योदय भवन या सीएचसी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है, कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे आपके काम में कोई अड़चन न आए।