*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

प्रथम राष्टï्रीय लोक अदालत 8 फरवरी को

सिरसा, 20 जनवरी।


              आगामी 8 फरवरी को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली और ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने दी।


              उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक जटिल मामले, बैंक रिकवरी केस, एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 138 के तहत केस, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी बिल, वैवाहिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण के मामलें, सेवा मामलें और अन्य नागरिक मामलों का निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया बिलकुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। इससे दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं होती है।

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