*Chandigarh MC's F&CC approves key welfare projects, tackles city maintenance & stray cattle concerns*

प्रचार के दौरान जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील न करें प्रत्याश- उपायुक्त

पंचकूला, 4 अक्टूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने सभी दलों व प्रत्याशियों से आहवान किया है कि वे चुनाव में निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल और उमीदवार विभिन्न किसी भी जातीय, धार्मिक और भाषाई उन्माद फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल न हों। समुदायों के बीच मतभेद, नफरत अथवा तनाव पैदा करने वाले कार्यक्रमों में भाग न लें। प्रचार के दौरान जाति और संप्रदाय की भावना के अंतर्गत कोई अपील न की जाए। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों गुरूद्वारों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग न करें। 

उपायुक्त ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद ही आचार संहित बनाई है। सभी राजनैतिक दल और उमीदवार इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। 


बाॅक्स-प्रचार के दौरान इन दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें 

1.  यदि दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों तथा पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाए। दलों और कैंडिडेट के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से बचें। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना चाहिए।

2.  प्रत्येक नागरिक के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाए फिर चाहे उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाए। 

3.  कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन व परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।

4.  राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बांटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहां अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।

बॉक्स-राजनैतिक सभाएं करते समय निम्न सावधानियां बरतें

1.  दल या प्रत्याशी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। इसके लिए चुनाव आयोग ने सुविधा एप की सुविधा भी की है जिसके माध्यम से ऑनलाइन ही मंजूरी मिल सकती है। 

2.  दल या प्रत्याशी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।

3.  किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति के लिए दल या प्रत्याशी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति लेगा।

4.  सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करेगा। आयोजक खुद ऐसे व्यक्तियों के झगड़ा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

बाॅक्स-जुलूस में इन बातों का रखें ख्याल 

1.  जुलूस का आयोजन करने वाला दल या प्रत्याशी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, प्रयोग किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय करेगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2.  आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें।

3.  आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है उन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू है तो प्रतिबन्ध आदेशों का पालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नहीं दी गई है। यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी पालन किया जाएगा।

4.  आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने के लिए कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रूकावट या बाधा न आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है तो इसे चैराहों पर कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा ताकि जाम से बचा जा सके।

5.  जुलूस को सडक के दाहिने तरफ  से निकाला जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

6.  यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या प्रत्याशी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं तो आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। 

7. राजनीतिक दल व प्रत्याशी जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास ऐसी वस्तुएं मौजूद नहीं होनी चाहिए। 

8. किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतले ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया जाएगा।

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