सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

पीएमईजीपी के क्रियांवयन में जिला सिरसा प्रदेश में दूसरे स्थान पर: उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 27 जुलाई।


                  भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋण आवेदन पत्र आमत्रिंत किए गए हैं। योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है।

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                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म इकाईयों (उद्यम) को बढावा देने रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देेश्य से ऋण दिया जाता है। इसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्र से संबंधित अधिकतम 25 लाख रुपये व सेवा क्षेत्र से संबंधित अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के आवेदन स्वीकार किये जाते है। इसमें 15 से 35 प्रतिशत सब्सिडी/मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के क्रियांवयन के लिए नोडल अभिकरण है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदन ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से स्वीकार किये जाते है।

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                  उपायुक्त बिढ़ान ने बताया गया कि वर्ष 2019-2020 के प्राप्त लक्ष्यों एवं प्रगति के आधार पर जिला सिरसा को प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्तिय वर्ष 2020-2021 के तहत उपरोक्त तीनों एजेंसियों का 338.52 लाख मार्जिन मनी राशि एवं 109 सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन आवश्यक जांच उपरांत संबंधित बैंकों को भेजे जा रहे है। अब तक 282.24 लाख मार्जिन मनी के 65 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जा चुके है, जिसमें से 46.49 लाख मार्जिन मनी राशि के 11 आवेदन स्वीकृत हो चुके है।


योजना के अन्तर्गत सरकारी सब्सिडी का स्तर:


                  उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र गुर प्रताप सिंह ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में सामान्य के लिए 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक/ महिला/ एक्स सर्विसमेन/ दिव्यांग) के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत व ग्रामीण के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों द्वारा 5 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान है। मांसाहार एवं मादक पदार्थों के उत्पादन एवं प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग एवं प्रदूषण से संबंधित इकाईयों को इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से निषिद कार्यों की सूची में रखा गया है।

                  उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला उद्योग केन्द्र सिरसा कार्यालय, दूरभाष: 01666-247650 या ईमेल [email protected] पर सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय बेगू रोड, सिरसा कार्याय या दूरभाष 01666-221052 या राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हरियाण अम्बाला कैन्ट कार्यालय या दूरभाष 0171-2643688, 2630334 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।


योजना के लिए कैसे करें आवेदन :


                  इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन केवीआईसी की वैबसाईट www.kviconline.gov.in पर लॉगईन करके ऑनलाईन फार्म भर सकते है। आवेदन के लिए वैबसाईट पर मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेज अपलोड जैसे फोटो, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), परियोजना लागत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आरक्षित एवं जाति प्रमाण पत्र, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (केवल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए) व ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत से जनसंख्या प्रमाणपत्र (गांव की आबादी 20 हजार से कम हो) आदि की आवश्यकता रहेगी।


लाभार्थियों का चयन:


                  लाभार्थियों का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जानकारी के अनुसार स्कोर बोर्ड के माध्यम से प्राप्त अंकों के आधार किया जाता है एवं तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंको की वित्तपोषक शाखाएं परियोजना का मंजूरी देती है।