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पटाखों के निर्माण, बिक्री व प्रयोग पर पाबंदी : जिलाधीश पार्थ गुप्ता

-जिलाधीश ने जारी किए आदेश- 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे आदेश
-ग्रीन पटाखों पर नहीं है कोई पाबंदी
सिरसा, 13 अक्तूबर।

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जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियमों के तहत जिला की परिधि में तुरंत प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं प्रयोग करने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किये है। यह आदेश आगामी 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह पर सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में जारी किये गए है।


जिलाधीश पार्थ गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत इन आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, जिला के सभी उपमंडलाधीश, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, मार्केट कमेटियों के सचिव, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, फायर स्टेशन अधिकारी तथा अन्य अग्निश्मन कार्यालय का स्टाफ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सभी उपरोक्त अधिकारी इन आदेशों को लागू करने के लिए रैड करेंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधीश द्वारा यह आदेश जनहित में जारी किये गए है। जैसा कि सभी विधित है कि वायु प्रदूषण से गंभीर पर्यावरण व खतरे उत्पन्न होते है, जिनका मनुष्य विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों तथा श्वास एवं हृदय से संबंधित बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जारी आदेश में कहा है कि पटाखे जलाने से वायु में न केवल धातु के पार्टिकल, खतरनाक विषाक्त पदार्थ, खतरनाक रसायन एवं हानिकारक गैस निकलती है, अपितू खतरनाक हानिकारक तत्व जैसे पीएम 2.5 या पीएम 10 की मात्रा बढ़ जाती है जिससे वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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