MCC opens 'Rupee Store' at  Indira Colony Manimajra Community Centre, empowering communities*

पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर धारा 144 लागू

सिरसा 15 अक्तूबर।


            जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दिवाली और गुरुपर्व त्यौहार पर जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर धारा 144 लागू की है।


            जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। पटाखों के एक साथ बजाने पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि इनसे वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है तथा इनसे ठोस अपशिष्ठï भी फैलता है। उक्त पर्व के दौरान कम उत्सर्जन वाले तथा हरे रंग के पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।


जिलाधीश ने बताया कि दिवाली व गुरुपर्व त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री का न तो भंडारण कर सकता है न ही बेच सकता है। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकता तथा इनका भंडारण भी नहीं कर सकता। पटाखे बेचने के लिए इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत लाइसेंस लेना अति आवश्यक होगा। लाइसेंस अधिकृत अधिकारी से प्राप्त करना होगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रख सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी

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