पंजीकृत सोसायटियों अपना ऑडिट करवा कर जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियॉ कार्यालय में करें रिपोर्ट प्रस्तुत
हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत प्राईवेट/सरकारी शिक्षण संस्थान, गौशाला, खेल संघ, रिहायशी कॉलोनी, वैलफेयर एसोसिएशन व अन्य सभी प्रकार की पंजीकृत संस्थाओं को अपना ऑडिट करवाना आवश्यक है। नियमों के अनुसार अपना ऑडिट न करवाने समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद लांग्याण ने बताया कि सिरसा जिले में हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2012 के तहत लगभग 2900 सोसायटी पंजीकृत व नवीनीकरण करवा चुकी है। इनमें से कुछ ही समितियों ने अपना ऑडिट करवाकर जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियॉ कार्यालय में अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल की है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के सेक्शन 50 (1) के प्रावधान के अनुसार सभी पंजीकृत समितियों के द्वारा अपने आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। सभी समितियों द्वारा प्रत्येक वित वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर-अंदर आम सभा की बैठक में लेखा-जोखा का प्रस्ताव पास करने के उपरांत 30 दिनों में अपनी समिति की वार्षिक रिटर्न से संबंधित दस्तावेज/ऑडिट बैलेंस सीट, समिति के कार्यकारिणी व सभी सदस्यों की सूची इत्यादि निर्धारित फीस के साथ दाखिल करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अधिकतर समितियां नियमानुसार अपनी वार्षिक रिटर्न व समिति के चुनाव से संबंधित रिटर्न/सूचना समय पर प्रस्तुत नहीं कर रही है जोकि उक्त अधिनियम की सरासर उल्लंघना है। अत: सभी पंजीकृत समितियॉ अपना ऑडिट करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए संबंधित समितियां स्वयं जिम्मेवार होगी।