पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें विदेश यात्रा
सिरसा 21 नवंबर।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं। अनाधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है तो उसकी सम्पत्ति / धन / आभूषण का नुकसान भी हो सकता है।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग के पत्र क्रमांक 2/(14)/2019-आईपीई दिनांक 30.10.2019 के पारित निर्देशानुसार विदेश जाने वाले लोग केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाए। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा में राज ग्लोबल ओवरसीज कंसलटेंट नजदीक गुलाब नर्सिंग होम हिसार रोड़ सिरसा अधिकृत एजेंट है। पंजीकृत एजेंटों की सूची वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हैल्पडेस्ट एट ईमिगरेट डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है।
उपायुक्त ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी अनाधिकृत एजेंटों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि विदेश में जाने के लिए इच्छुक व्यक्ति अनाधिकृत एजेंटों के बहकावे में न आए तथा केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेशों में जाए। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी किए जाने के अनेक मामले सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।
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