*MC Chandigarh conducts joint cleaning and enforcement drive at Hallomajra*

पंजाब राज्य के साथ लगते जिला सिरसा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में 20 फरवरी को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होते तक व 10 मार्च को मतगणना सम्पन्न होते तक रहेगी शराब बिक्री पर पाबंदी

सिरसा, 19 फरवरी।

For Detailed News


पंजाब में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगते सिरसा जिला में 3 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी 20 फरवरी (मतदान सम्पन्न होते तक) तक व 10 मार्च को मतगणना सम्पन्न होते तक रहेगी।


उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) ने बताया कि पंजाब राज्य में विधानसभा आम चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार मतदान के 48 घंटे पूर्व यानि की 18 फरवरी सायं 6 बजे तक ड्राई-डे घोषित किया जा चुका है। इसी के मद्देनजर पंजाब राज्य के जो विधानसभा क्षेत्र जिला सिरसा की सीमा के साथ लगते उन क्षेत्रों में सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।

https://propertyliquid.com/


उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 20 फरवरी को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होते तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यही आदेश मतगणना के दिन 10 मार्च को भी लागू रहेंगे।