*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

पंचायती राज उप चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

सिरसा, 5 फरवरी।


               आगामी 9 फरवरी को होने वाले पंचायती राज उप चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश रमेश चंद्र बिढान ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों के समीप धारा 144 लागू की है।


                   जिला के खंड डबवाली की ग्राम पंचायत रामपुरा बिश्रोईयां के पंच वार्ड नम्बर 7 व खंड सिरसा की ग्राम पंचायत खाजाखेड़ा के पंच वार्ड नम्बर 8 के लिए 9 फरवरी को प्रात: 8 से सांय 4 बजे तक मतदान व इसके उपरांत मतगणना होनी निर्धारित हुई हैं। इन उप चुनावों को शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाने के लिए तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए इन मतदान केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।


                   आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र, लाठी, गंडासा, तलवार, भाला व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंधी रहेगी। यह आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे।

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