पंचकूला में 31 मार्च तक लाॅक डाउन घोषित कर दिया गया
पचंकूला 22 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि कोरोना के फैलाव से बचाव के लिए ऐपिडेमिक डिजिज अधिनियम 1897 के तहत पूरे जिला पंचकूला में 31 मार्च तक लाॅक डाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी।
उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हाण्डा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिला में लाॅक डाउन के समय आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिंबद्व लगा दिया गया है। इसके तहत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं जिसमें टैक्सी, आटो रिक्सा आदि की सेवाएं बंद रहेंगी। सभी वाणिज्यिक दूकानें, कार्यालय, फैक्ट्री, कार्यशालाएं, गोदाम आदि भी बंद रहेगें।
उपायुक्त ने बताया कि विदेश से आने वाले सभी लोगों उनके घरों में ही क्वारंटाईन किया गया है। इसके साथ ही लोगांे को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए है। रेल सेवाएं भी इस अवधि तक निलम्बित कर दी गई है। केवल बिजली, पानी और सिवरेज सेवाएं, बैंक, एटीएम, मीडिया, टेलिकाॅम इंटरनेंट सेवाएं, डाक सेवाएं ही जारी रहेंगी। जिला में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, आटा जैसी सेवाएं लेकर जाने वाले वाहनों को चलने की अनुमति जारी हरेगी। पैट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, तेल एजेंसी, उनके गोदाम आदि खुले रहेंगें।
उपायुक्त ने कहा कि इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंद्व रहेगा। कच्चा सामान पंहुचाने वालों को सोसल डिसंटेंस में रहने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। आदेशानुसार सभी अंतरराज्य स्तरीय परिवहन सेवाएं भी बंद कर दी गई है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिका को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। सिविल ऐविएशन एवं पुलिस विभाग को पूर्ण रूप से सर्तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबे आदि खाने की दूकानें आवश्यक अधिनियम के तहत खुले रहेंगें लेकिन उन पर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की आवश्यक सामान्य ओपीडी बंद कर दी गई है। उन्हांेंने कह कि केवल डयूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी ही उपस्थित रहेगें।
पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हाण्डा भा0पु0से0 ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए तथा जनसाधारण के स्वास्थ्य के हित को ध्यान मे रखते हुए जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं । जिसके मद्देनजर लोगो को एक जगह पर एकत्रित होने के लिए मना किया गया है ।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19 के सम्बंध मे होम कवॉरंटाइन के आदेशो की सख्ती से पालना की जाये । परन्तु कुछ लोग होम कवॉरंटाइन के आदेशो की पालना नही कर रहे है तथा आईसोलेशन वार्ड मे नही रूक रहे है जोकि एक गम्भीर मामला है क्योकि इस तरह के पलायन इस संक्रमण से आमजन को भी प्रभावित कर सकते है । उन्होने आदेश दिये कि जो लोग होम कवॉरंटाइन के आदेशो की पालना नही करेगे उनके खिलाफ धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम की अन्य सम्बंधित धाराओ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश पुलिस विभाग, स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओ मे लगे कर्मचारियो, अधिकारियो पर यह नियम लागू नहीं होगे ।
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