पंचकूला न्यायालय में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत- सीजेएम
लोक अदालतों से लोगों के धन व समय की होती है बचत
पंचकूला, 8 दिसंबर – राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा लगाई जाने वाली लोक अदालतों की कड़ी में 9 दिसंबर को जिला न्यायालय पंचकूला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम-सह-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव श्री राजेश कुमार यादव ने बताया कि जिला एवं स़त्र न्यायाधीश श्री वी पी सिरोही के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में लंबित मामलों को आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए अलग अलग 6 न्यायाधीशों के चैम्बरों की अदालतें लगाई जाएगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित मामले, सड़क दुर्घटना, फौजदारी, राजस्व, वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होने बताया कि वाहनों के आॅन लाईन चालानों का निपटारा भी लोक अदालत के माध्यम से मौके पर ही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद निपटाये जाते है। लोक अदालत से लोगों के समय व धन की बचत होती है। इसलिए लोक अदालतें कारगर साबित होती है। लोगों को अधिक से अधिक इनका लाभ उठाना चाहिए।