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पंचकूला और कालका में 12 जुलाई  को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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पंचकूला, 16 जून सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)  ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था, अब 12 जुलाई 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-1, पंचकूला और उप-मंडल न्यायालय, कालका में आयोजित की जाएगी।


लोक अदालत के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए और जनता का मार्गदर्शन करने के लिए, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के साथ-साथ मिनी सचिवालय (डीसी कार्यालय भवन) में स्थापित हेल्प डेस्क पर पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) तैनात रहेंगे। ये पीएलवी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान करके वादियों और आगंतुकों की सहायता करेंगे और निपटान के लिए योग्य मामलों की पहचान करने में मदद करेंगे। लोक अदालत से पहले, पीएलवी और पैनल अधिवक्ता कानूनी साक्षरता शिविरों और कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों को अंजाम देंगे। इन आयोजनों के दौरान, वे लोगों को लोक अदालत प्रणाली के लाभों, यह कैसे त्वरित और लागत-मुक्त न्याय प्रदान करती है, और उन मामलों की श्रेणियों के बारे में शिक्षित करेंगे जिन्हें समझौते या आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।

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अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए, पंचकूला में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार भी किया जाएगा। ये स्क्रीन लगातार लोक अदालत की तारीख, स्थान और उठाए जा रहे केस के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेंगी, जिससे जनता की भागीदारी और विवादों के शीघ्र समाधान को बढ़ावा मिलेगा।


सुश्री भारद्वाज ने बताया कि लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिसमें मुकदमे से पहले के और लंबित मामले शामिल हैं। इनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली और पानी के बिल विवाद और इसी तरह के अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और समयबद्ध तथा वादी-अनुकूल तरीके से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है।


कुशल प्रबंधन के लिए, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला की मंजूरी से कई बेंचों का गठन किया जाएगा। ये बेंच विभिन्न श्रेणियों के मामलों को संभालेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक मामले को आपसी समझ और सुलह के जरिए सुलझाया जाए।


कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और हिरासत प्रणाली के भीतर न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय लोक अदालत या कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, जनता के सदस्यों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर-1, जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला के कार्यालय में आने या हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे मुफ्त सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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