उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी लोगों की समस्याएं

पंचकूला और कालका न्यायालयों में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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पंचकूला 9 दिसंबर – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), अजय घनघस ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर, 2024 को जिला न्यायालय पंचकूला और कालका उप-मंडल न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। लोक अदालत का आयोजन एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) और श्री वी.पी. सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

यह लोक अदालत मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रैफिक चालान, जब्त वाहनों से संबंधित चालान और शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों के समाधान पर केंद्रित होगी।

श्री घनघस ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत के दौरान लगाए जाने वाले जुर्माने ट्रैफिक चालान शाखाओं में लगाए जाने वाले नियमित जुर्माने की तुलना में काफी कम होंगे। इस पहल का उद्देश्य लोगों को लोक अदालत के दिन अपने लंबित मामलों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे समय और धन की बचत होगी।

सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए

उन्होंने बताया कि जनता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं इनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सचिवालय, एसबीआई बैंक, सेक्टर-8, ट्रैफिक चालान शाखा, सेक्टर-12, जिला न्यायालय परिसर, शामिल है।

ये हेल्प डेस्क व्यक्तियों को उनके मामलों को हल करने और लोक अदालत द्वारा दिए जाने वाले लाभों तक पहुँचने के बारे में मार्गदर्शन करेंगे।

मामलों के प्रभावी निपटान के लिए बेंच

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि लोक अदालत के दौरान मामलों के कुशल निपटान के लिए विशेष 6 बेंचों का गठन किया गया है। ये बेंच जिला और सत्र न्यायाधीश, पंचकूला की मंजूरी से कार्य करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वादियों को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान मिले।

पंचकूला में कानूनी सहायता क्लीनिकों का विस्तार

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचकूला के गांव रत्तेवाली, रायपुरानी, गोरखपुर, भोज जबियाल, मोरनी सहित विभिन्न ब्लॉकों में नए कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

इन क्लीनिकों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में निवासियों को मुफ्त कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इन क्लीनिकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जिला विकास और पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) को अपने-अपने गांवों में मुनादी (सार्वजनिक घोषणा) आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

पंचकूला में नियमित जेल लोक अदालतें

श्री घनघस ने कैदियों के कानूनी मुद्दों को हल करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि श्री एस.पी. सिंह, सदस्य सचिव, एचएएलएसए के मार्गदर्शन में महीने के पहले और तीसरे बुधवार को नियमित रूप से जेल लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। ये लोक अदालतें कैदियों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेंगी जिससे पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

नालसा हेल्पलाइन पर जागरूकता अभियान

श्री घणघस ने बताया कि कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्यालयों की बाहरी दीवारों पर नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और नालसा पोर्टल का विवरण लिखा गया हो। इस पहल का उद्देश्य जनता, विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

उन्होंने जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि
डीएलएसए पंचकूला नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने का आग्रह करता है ताकि उनके लंबित चालान और मामलों को कुशल और लागत प्रभावी तरीके से हल किया जा सके। यह आयोजन न केवल कम जुर्माने के माध्यम से वित्तीय राहत प्रदान करता है बल्कि सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान की भावना को भी बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बारे में अधिक जानकारी और सहायता के लिए, व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हेल्प डेस्क से भी संपर्क किए जा सकते हैं।

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