नोहरिया बाजार में कोरोना पोजिटीव मिलने पर कंटेनमेंट जोन घोषित
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि सिरसा के नोहरिया बाजार निवासी के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के दृष्टिगत नोहरिया बाजार के घंटा घर चौक से गली कांडा वाली तक जाने वाली सड़क नोहरिया बाजार, कटारिया फल की दुकान (बाईं ओर) से शुरू होने वाली सड़क के दोनों ओर दुकानें और सुभाष वर्मा (दाईं ओर) की दुकान, दुर्गा कन्फेक्शनरी (बाईं ओर) और रातुसरिया डिपार्टमेंटल स्टोर (दाईं ओर) की ओर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि आसपास के गली परखा वाली (बाईं ओर); गली कांडा वाली (दाईं ओर); गली धाना कतली वाली (दाईं ओर); गली बावड़ी वाली (दाईं ओर) सहित घण्टा घर चौक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। एसडीएम सिरसा कंटेनमेंट व बफर जोन के ऑल ऑवर इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। एसएस जैन सीनियर सैकेंडरी स्कूल में कंट्रोल रुम स्थापित, दूरभाष नम्बर 01666-220815 उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीजीटी सुजीत सिंह (98127-56877) व पीजीटी सूरज भान (94163-51206) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि एसएस जैन सीनियर सैकेंडरी स्कूल में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है
जिसका दूरभाष नम्बर 01666-220815 है। कंट्रोल रुम के राजकीय नेशनी पीजी महाविद्यालय सिरसा के प्रिंसिपल (94160-90015, 70152-51152) होंगे। कंट्रोल रुम में डीपीओ डा. दर्शना सिंह व नागरिक अस्पताल से डा. निधि सहायक के तौर पर कार्य करेंगे। डीआईओ एनआईसी कंट्रोल रूम में फोन कॉल प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड मैनटेन के लिए चार डाटा इंट्री ऑपरेटर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के बचाव के सभी आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में 24 घंटे सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहें। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सचिव नगर परिषद सिरसा को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्लध करवाने के साथ सोशल डिस्टेंस की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में आने व बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए पर्याप्त संख्या में नाकों आदि की स्थापना करेगा। इसके साथ-साथ बफर जोन की आवश्यक बैरिकेडिंग की लाएगी, इसकी जिम्मेवारी कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी की रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही पहुंचाई जाएगी सब्जी व राशन उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सिरसा यह सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों राशन, दूध, ग्रोसरी, दवाइयां व सब्जियों की आपूर्ति सुचारु रहे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही सब्जियों, राशन/किराने की वस्तुओं, दूध आदि पहुंचे। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी ब्वाय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हो और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उप निदेशक पशुपालन विभाग कंटेनमेंट जोन में पशुओं के लिए हरे / सूखे चारे व पशुओं के लिए दवाईयों की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसई पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए और कंटेनेमेंट जोन में एंबूलेंस व पेरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती रहे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कुशलतापूर्वक व जिम्मेवारी के साथ करेंगे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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