नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन के लिए चलाया जाएगा प्रदेश व्यापी जन जागरूकता अभियान : सुभाष बराला
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, इसाइयों को भारत में सम्मान के साथ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से देश के मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह करके दंगे भड़काने का काम कर रहा है। सीएए के प्रति फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए भाजपा की ओर से हरियाणा में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने शनिवार को सिरसा के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष शरणार्थियों की बजाय घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है। देश के मुस्लिमों को बरगला रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों, कस्बों में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन, जिला स्तरीय जागरुकता रैलियों का आयोजन, समाज के अग्रणी एवं बुद्धिजीवियों के साथ सीधा संवाद तथा आम जनता के बीच नुक्कड़ बैठकों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 5 जनवरी से नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश स्तरीय नेता भी जन-जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे।
बराला ने कहा कि भाजपा ने जो बातें अपने संकल्प पत्र में कही थी उन्हें करके दिखाया है। नागरिकता संशोधन कानून भी हमारे लोकसभा के संकल्प पत्र में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार हर वादे को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करना तथा नागरिकों को गुमराह करके देश में अराजकता का माहौल पैदा करना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि दूसरे देशों में उत्पीडऩ सह रहे अल्पसंख्यकों का संरक्षण मानवता के आधार पर किया जाना चाहिए। विपक्ष को इसी विषय पर विरोध तथा नागरिकों को बरगलाने की बजाय देश हित में सहयोग करना चाहिए। देश में कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू न करने की बात निंदनीय है।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा, पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगना, बलकौर सिंह, राम चंद्र कंबोज, वरिष्ठï भाजपा नेता जगदीश चोपड़ा, रत्न लाल बामणिया, डा. वेद बेनीवाल, श्याम बजाज, प्रदीप रातुसरिया, देव कुमार शर्मा, रेणू शर्मा, अमन चोपड़ा, राजबीर गोदारा, रोहताश जांगड़ा, कंवल जीत सिंह चहल, विरेंद्र तिन्ना, पदम जैन, भूपेश मेहता, जिला मीडिया प्रभारी कपिल सोनी, सुरेश पवार, नक्षत्र सिंह, जगत कक्कड़, सुनील बहल, नीरज बांसल, अमर सिंह घोटिया, अशोक शर्मा, गुरपाल सिंह, मीरां देवी, कौशल्या देवी, संजय मेहता, सुरेंद्र आर्य सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
नेहरू व इंदिरा गांधी ने भी स्वीकारी थी अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ की बात
बराला ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पड़ोसी देशों में हिंदू, बौद्ध, इसाई, पारसी, सिख, जैन समुदाय के लोगों पर उत्पीडऩ जबरन, जमीन हड़पना, मारपीट, धर्म परिवर्तन, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ जैसी घटनाओं की बात राष्टï्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जेपी कृतलानी, एचएन मुखर्जी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी स्वीकारी थी। महात्मा गांधी ने 26 नवंबर 1947 में अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान उत्पीडऩ सह रहे गैर मस्लिमों का संरक्षण व भारत में नागरिकता देने की जिम्मेवारी सरकार की है। इसी प्रकार 24 मई 1971 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर उत्पीडऩ की बात को स्वीकारा था। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा नागरिकता संशोधन कानून का विरोध निंदनीय है।
पारदर्शिता के साथ काम रही सरकार
बराला ने कहा कि मनोहर सरकार ने पिछले पांच साल में भी पारदर्शिता के साथ काम किया और आगे भी यह पारदर्शिता जारी रहेगी। प्रदेश में गठबंधन की सरकार द्वारा अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों व जनहित संबंधी कार्यों में बिना भेदभाव के कार्य किए जाएंगे।
हरियाणा में तय नियमों द्वारा लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन कानून पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बराला ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में अभी तक नियमों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई है। नियमों की प्रतियां प्राप्त होने उपरांत तय किए गए नियमों अनुसार हरियाणा में भी कानून को लागू किया जाएगा।
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