*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

नगर परिषद कालका क्षेत्र के आबादी देह लाल डोरा की संपतियों के अधिभोगियों को संपत्ति प्रमाण पत्र के दावे किये आमंत्रित

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कालका/पंचकूला, 10 मार्च – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद कालका क्षेत्र के आबादी देह लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली संपतियों के अधिभोगियों को संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित करना निश्चित किया है। उन्होंने पात्र आवेदकों से अपील की कि जरूरी दस्तावेजों के साथ नगर परिषद् कालका में कार्य समय के दौरान अपने आवेदन प्रस्तुत कर करें।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद कालका के मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार नगर परिषद कालका के लाल डोरा सीमा में 3136 सम्पतिया है। सॉफट कॉपी एक्सेल शीट में नगर परिषद कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि दावे के लिए अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें राजस्व प्राधिकरण द्वारा विधिवत सत्यापित दावेदार का शपथपत्र जिसमें आबादी देह लाल डोरा में स्वामित्व कब्जे का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों का बिजली बिल, पिछले 10 वर्षों का पानी का बिल, सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जिसमें पता हो जो पिछले 10 वर्षों के कब्जे का पता लगाए। पिछले 10 वर्षों के कब्जे का पता लगाने वाली संपत्ति कर की रसीदें। पिछले 10 वर्षों के कब्जे का पता लगाने वाला निर्मित संरचना प्रमाण।

उन्होंने बताया कि दावेदार को बिक्री विलेख/कन्वेयंस विलेख, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/रिलीज विलेख/जमाबंदी/फर्द, राजस्व अधिकारियों के साथ पंजीकृत न्यायालय का डिक्री, रजिस्ट्री/बिक्री विलेख में से जो भी प्रमाण पत्र हो। मूल स्वामी की मृत्यु होने पर सक्षम राजस्य अधिकारी/सिविल न्यायालय से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र उपयुक्त दस्तावेजों के साथ आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक उपरोक्त दस्तावेजों के साथ नगर परिषद् कालका में कार्य समय के दौरान अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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