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दूध डेयरी व गौशाला का पंजीकरण करवाना अनिवार्य : नगर आयुक्त

सिरसा, 29 सितंबर।

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                नगर आयुक्त संगीता तेतरवाला ने बताया कि नगर परिषद सीमा में दूध डेयरी व गौशाला का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार उक्त का पंजीकरण करवाना जरूरी किया गया है।

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                उन्होंने बताया कि नगर परिषद सीमा में सभी दूध डेयरी व गौशाला संचालक अपना रजिस्टे्रशन करवा लें। कोई दूध डेयरी या गौशाला बिना पंजीकरण के पाई जाती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।