दूध डेयरी व गौशाला का पंजीकरण करवाना अनिवार्य : नगर आयुक्त
नगर आयुक्त संगीता तेतरवाला ने बताया कि नगर परिषद सीमा में दूध डेयरी व गौशाला का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार उक्त का पंजीकरण करवाना जरूरी किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद सीमा में सभी दूध डेयरी व गौशाला संचालक अपना रजिस्टे्रशन करवा लें। कोई दूध डेयरी या गौशाला बिना पंजीकरण के पाई जाती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।