*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

दुग्ध उत्पाद, किरयाणा, फल व सब्जियों की दुकानें, मेडिकल हॉल/केमिस्ट/फार्मेसी, पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी दुकानें छह बजे होंगी बंद : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 23 अप्रैल।

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                 हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा कोविड-19 महामारी पर रोक लगाने के मद्देनजर दुकानों के बंद करने का समय निर्धारित किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार दुग्ध उत्पाद, किरयाणा, फल व सब्जियों की दुकानें, मेडिकल हॉल/केमिस्ट/फार्मेसी, पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का समय सांय 6 बजे निर्धारित किया गया है। उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे।


                  यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि दुग्ध उत्पाद, किरयाणा, फल व सब्जियों की दुकानें, मेडिकल हॉल/केमिस्ट/फार्मेसी, पेट्रोल पंप को बंद करने का भी समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दूध व डेयरी प्रोडक्ट की दूकानें, किराना तथा फल व सब्जियों की दुकानें रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी। दूध, फल व सब्जी विक्रेता (वैंडर) रात्रि 9 बजे तक घर-घर पहुंच कर दूध, फल व सब्जियां बेच सकेंगे। इसके अलावा सभी पेट्रोल पंप भी रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल हॉल, कैमिस्ट व फार्मेसी रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने सीनियर ड्रग कंट्रोल अधिकारी को आदेश दिए हैं कि ऐसे मेडिकल स्टोर को चिह्नित कर सूची तैयार करें जो दिन-रात (24&7) खुले रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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                  उपायुक्त ने सभी दुकानदारों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग हिदायतों की गंभीरता से पालना करें। किसी भी प्रकार से नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हिदायतों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।