*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

दीवाली पर रात्रि आठ से दस बजे तक चलाएं ग्रीन पटाखे-डा. यश गर्ग

जिला में ग्रीन पटाखों को छोडक़र बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रहेगी रोक

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पंचकूला, 30 अक्तूबर – जिलाधीश डा. यश गर्ग ने आगामी 31 जनवरी तक वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जिला में बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रोक लगा दी है। केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन सीमित समय में ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशो में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अधिक मात्रा में पटाखे चलाने से वातावरण दूषित हो सकता है, जिससे श्वास व अन्य रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो कि आगामी 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। 

इस दौरान दीवाली और गुरु पर्व के दिन रात को केवल आठ से दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। इसी प्रकार क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किए आदेश में जिलाधीश ने कहा है कि जोर की आवाज करने वाले पटाखे तथा पटाखों की लड़ियां आदि के उत्पादन तथा बेचने पर रोक रहेगी। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस पॉइंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी बनाए रखेंगे। पुलिस, स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में अन्य पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए।

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