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दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिये प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, उच्च श्रेणी छात्रवृति योजना की गई है लागू*

*दिव्यांग छात्र छात्रवृति के लिये 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते है आॅनलाईन आवेदन-उपायुक्त*

’पंचकूला, 19 अक्तूबर’- उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये छात्रवृति योजना-  प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक ंतथा उच्च श्रेणी लागू की गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल पर दिव्यांग छात्रों द्वारा छात्रवृति के लिए आवेदन 1 अक्तूबर 2023 से पोर्टल पर शुरू किए जा चुके है।

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उन्होंने बताया कि ये छात्रवृति योजनायें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग वाले छात्र/छात्राओं पर लागू है तथा आवेदक के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया दिव्यांग प्रामण पत्र होना चाहिये। इसके अलावा पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये।

श्री सारवान ने बताया कि प्री मैट्रिक योजना में कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाले छात्र व पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री/डिप्लोमा करने वाले छात्र आवेदन कर सकते है। इसके लिए आवेदक के अभिभावक/संरक्षक की सभी साधनों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रों की उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों वाले छात्र आवेदन कर सकते है। आवेदक के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।

उन्होंने बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृति के लिए 30 नवंबर 2023 तक और पोस्ट मैट्रिक तथा उच्च श्रेणी छात्रवृति के लिये 31 दिसंबर 2023 तक आॅनलाईन आवेदन किये जा सकता है।  इन छात्रवृति योजनाओं के लिये आवेदक डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाईट www.depwd.gov.in   व  नेशनल स्कालरशिप पोर्टल www.scholarship.gov.in   पर आवेदन कर सकते है।