Department of Chemistry Commemorates Late Prof. Dip Singh Gill with Memorial Lecture

*डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित, वंचित वर्गों के छात्रों को दी जा रही आर्थिक सहायता* 

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पंचकूला, 9 जनवरी। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों में प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी मेधावी छात्र की आर्थिक कारणों से पढ़ाई प्रभावित ना हो। उन्होंने बताया कि यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। उपायुक्त ने छात्रवृति योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं में 70, कक्षा बारहवीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा दसवीं में 60, बारहवीं में 70 व स्नातक कक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने मैट्रिक में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। पिछड़ा वर्ग-बी के शहरी छात्र या छात्रा के मैट्रिक में 80 एवं ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तभी वह योजना का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को 8 हजार रुपए दसवीं पास होने पर, एससी आवेदक को बारहवीं पास करने पर 8 से दस हजार रुपए तथा स्नातक पास होने के बाद 9 से 12 हजार रुपए आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। *आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज* उन्होंने बताया कि डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से कम का प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, वर्तमान अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या प्रमाण, मार्कशीट, फैमिली आईडी आदि दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे।

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