Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वर्ष 2020-21 सत्र के लिए आवेदन आमंत्रित

सिरसा, 10 सितंबर।


                  हरियाणा सरकार द्वारा डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए आगामी 30 अक्तूबर तक आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इच्छुक छात्र आनलाइन आवेदन कर सकते है।

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                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जाति, टपरीवास जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने लिए डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत उन छात्रों को छात्रवृति देकर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने परीक्षा दसवीं, बारहवीं व स्नातक में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है ताकि उनका मनोबल और बढ़े और वे शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइया प्राप्त कर सकें।


                  उन्होंने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्टस में पढने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक, कामर्स/साईंस तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज करने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडीकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कामर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडीकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।


              उन्होंने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी के दसवीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।


                  उन्होंने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत छात्रवृति का लाभ उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा, जो हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो। इनकी पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को यह छात्रवृति उक्त वर्णित कक्षाओं में सभी स्ट्रीमज के आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। यह छात्रवृति सभी सरकारी, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम मैरिट पर आधारित है। इसलिए जो छात्र इन वर्गों के छात्रों के लिए चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र इस स्कीम के अंतर्गत भी छात्रवृति पाने के पात्र होंगे, परंतु मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। जो छात्र मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, छात्रवृति लेने का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, आवेदन पत्र आनलाइन ही लिए जाएंगे। इच्छुक छात्र विभाग की वेबसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युडॉटएससीबीसीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन पर 30 अक्तूबर तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हैल्पलाइन नंबर 0172-2771250 पर संपर्क कर सकते हैं।