डाक विभाग द्वारा “सुकन्या समृद्धि योजना” के अंतर्गत बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश का अवसर
अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए “सुकन्या समृद्धि योजना” में करें निवेश – प्रवर अधीक्षक
पंचकूला, 4 नवंबर: भारत सरकार की “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” पहल के तहत डाक विभाग द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सुरक्षित एवं लाभदायक निवेश का अवसर प्रदान करती है। यह योजना 22 जनवरी 2015 से देशभर के डाकघरों में लागू की गई है।
प्रवर अधीक्षक डाकघर अंबाला मण्डल, विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना विशेष रूप से बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और अभिभावकों को बचत हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें बचत के साथ-साथ उच्च ब्याज दर और आयकर छूट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने बताया की खाता केवल बालिका के नाम से खोला जा सकता है, जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो।
एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के नाम पर खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 250 रुपये प्रतिवर्ष जमा करना अनिवार्य है। अधिकतम 1,50,000 प्रतिवर्ष तक जमा किया जा सकता है।
ब्याज दर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही निर्धारित की जाती है। वर्तमान में यह लगभग 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक सक्रिय रहता है। बालिका के विवाह अथवा 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता बंद कराया जा सकता है। खाते में 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है, इसके बाद भी ब्याज मिलता रहता है। उन्होंने बताया की आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि पर कर छूट उपलब्ध है। बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उच्च शिक्षा या विवाह हेतु आंशिक निकासी की अनुमति है।
विजय कुमार ने बताया कि यह खाता देश के किसी भी डाकघर शाखा में आसानी से खोला जा सकता है। इसके लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अभिभावक का पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण आवश्यक है।
उन्होंने आगे बताया कि अंबाला मंडल में योजना प्रारंभ होने के बाद से अब तक एक लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करें और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं क्योंकि आज की बचत ही कल का भविष्य है।






