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टोल फ्री नम्बर 1950 पर मिलेगी उपचुनाव की हर जानकारी : जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश याादव

-जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता व राजनीतिक दलों से की चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना की अपील


सिरसा, 29 सितंबर।


उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 46-ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उप चुनाव के संबंध में हर प्रकार की जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर ली जा सकती है। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों व आमजन से अपील करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता की गंभीरता से पालना की जाए तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।


उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग अनुसार 30 अक्तूबर को मतदान होगा व दो नवंबर को मतगणना होगी। एक अक्टूबर को उपचुनाव की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। आठ अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 11 अक्तूबर को नामांकन की छंटनी होगी व 13 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। पांच नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। उन्होंने जिला के सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले सभी होर्डिंग /बैनर /पोस्टर इत्यादि तुरंत प्रभाव से हटवा कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें।


उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को निरूपण नहीं किया जा सकता है। लाउडस्पीकर का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति से उचित ध्वनि नियंत्रण के अंतर्गत प्रात: 6:00 बजे से सांय 10:00 बजे तक की अवधि में ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की चुनाव में मतदाता संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 की स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची से संबंधित चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों व आम नागरिकों से अपील की है कि वे जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष, स्वच्छ व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देेें तथा आदर्श आचार संहिता की गंभीरता से पालन करें। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक, वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसना रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत भेंट करना भी स्वीकार करना दंडनीय अपराध है जिसमें एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों व चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी के लिए उडऩदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है।


उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की रिश्वत संबंधी घटना की सूचना मिले तो देश जिला में स्थापित नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1950 पर जानकारी दें।